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नवीनतम योजनाएं


  • प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क और अन्य को 50 रूपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा शुरू की गई। इस योजना में 1.23 करोड़ घरों को विद्युत संयोजन प्रदान करने का लक्ष्य है। सौभाग्य योजना में दिनांक 11.10.2017 से अबतक (24.10.2018 तक) 51.05 लाख घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किये गये है।
    सौभाग्य योजना के अन्तर्गत नये संयोजन मौके पर ही देने के लिए ई-संयोजन मोबाईल ऐप लांच किया गया, अब उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ई-संयोजन मोबाइल ऐप से अबतक (24.10.218 तक) 8.92 लाख घरों को विद्युत संयोजन दिये जा चुके है।
  • बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के सम्‍बंध में।
  • नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत निजी नलकूप के किसानों द्वारा पूर्व की व्यवस्थानुसार स्वंय परिवर्तक उतार कर वर्कशाप लाने के स्थान पर उनके विद्युत देयक बकाया नहीं होने की दशा में, विभागीय वाहन से ही उनका क्षतिग्रस्त परिवर्तक निर्धारित 48 घन्टे में बदलने की व्यवस्था की गई है।
  • क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को वर्कशाप तक पहुचाने तथा नये परिवर्तकों को वर्कशाप से कार्यस्थल तक लाने का दायित्व विभाग का निर्धारित किया गया है।
  • 1 मई 2017 से लागू, नई व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तक को 24 घन्टे के अन्दर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तक को 48 घन्टे में बदलने की व्यवस्था की गई है।
  • पूर्व में डार्क जोन में नये नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ।
  • 05 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन के लिए इस्टीमेट की प्रथा समाप्त कर आसान किश्तों में विद्युत संयोजन देने के लिये ‘‘सुगम संयोजन योजना’’ लागू की गई। नये 03 कनेक्शन के एक साथ आवेदन पर विभागीय खर्चें पर एक पोल लगाने और वहां तक एलटी लाइन खींचकर कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था की गई।
  • उपभोक्ताओं को वेबसाइट के माध्यम से घर बैठकर स्वयं विद्युत बिल बनाने (ट्रस्ट बिलिंग) और इंटनेट से भुगतान करने की सुविधा।
  • मोबाइल ऐप ई-निवारण द्वारा बिजली बिल बनाने, जमा करने और शिकायत दर्ज करने की सुविधा।
  • बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ दिया गया है। निजी नलकूप के अतिरिक्त कोंल्हू, चारा मशीन, राइस हुलर हेतु भी सीजनल टैरिफ की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके अनुसार सीजनल माह के अतिरिक्त अन्य माहों पर फिक्स्ड चार्जेज/मासिक न्यूनतम देय पर 75 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
  • बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं हेतु अन्य अस्थायी माध्यमों से एकल रबी फसल की सिंचाई के उपयोगार्थ अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसके अनुसार किसान अब माह नवम्बर से फरवरी तक सीजनल फसल की सिंचाई हेतु किसी नहर अथवा बोरिंग द्वारा जल निकासी हेतु अस्थाई विद्युत संयोजन प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार सिंचाई हेतु स्थाई संयोजन लेकर पूरे वर्ष फिक्स्ड चार्ज के भुगतान की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
  • निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा बिल राशि का समय से भुगतान किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की भी व्यवस्था प्रक्रियाधीन है।
  • ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पोषकों से पोषित निजी नलकूप के संयोजनों की बिलिंग विगत में शहरी दर सूची के अनुसार की जा रही थी, जो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा निर्णय लेते हुये अब ग्रामीण क्षेत्र पर लागू दर सूची के अनुसार की जा रही है।